फरार तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत खारिज, संपत्ति कुर्की की तैयारी शुरू

रायपुर। सूदखोरी, मारपीट, एक्सटार्सन और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे कुख्यात सूदखोर तोमर बंधुओं को बड़ी राहत नहीं मिल सकी है। बुधवार को सेशन कोर्ट ने वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों भाइयों पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में हुई।
पिछले दो महीने से फरार चल रहे वीरेंद्र और रोहित तोमर की गिरफ्तारी के लिए रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने 5-5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है। लगातार फरारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में उनकी संपत्ति कुर्की की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस की इस मांग को स्वीकार करते हुए तोमर बंधुओं की चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया और इसे कलेक्टर को भेज दिया है। आदेश पर कार्रवाई की जिम्मेदारी तहसीलदार को सौंपी गई है।
हालांकि बचाव पक्ष ने इस आदेश पर आपत्ति जताई है। तोमर बंधुओं के वकील का कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को आवेदन दायर किया था, जिसकी सुनवाई 20 अगस्त को तय थी। ऐसे में बिना उनकी बात सुने कुर्की आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
तहसीलदार प्रवीण परमार ने जानकारी दी कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया जाना है, उनमें भाठागांव स्थित साईं विला मकान और जमीन शामिल है। इसके अलावा राजधानी के आसपास उनकी तीन और जमीनें भी कुर्क की जाएंगी। कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद तय होगा कि कुर्की की प्रक्रिया कब से शुरू होगी।





