हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद कार्रवाई: कुत्ते का जूठा भोजन परोसने पर तीन शिक्षक निलंबित, तीन का इंक्रीमेंट रोका

बलौदा बाजार। जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, लच्छनपुर (विकासखंड पलारी) में छात्रों को कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इस गंभीर लापरवाही को लेकर प्रधान पाठक, प्राचार्य और एक शिक्षक को निलंबित किया गया है, जबकि तीन अन्य शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) रोक दी गई है।
घटना 28 जुलाई की है जब एक आवारा कुत्ता मध्यान्ह भोजन की सब्जी को जूठा कर गया। इसके बावजूद रसोइया ने वही भोजन 84 बच्चों को परोस दिया। घटना को दबाने के लिए बच्चों को चुपचाप एंटी-रेबीज टीका लगवा दिया गया। जब मामला सामने आया तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जांच के निर्देश दिए।
रायपुर के संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) ने प्रधान पाठक नेतराम गिरि और शिक्षक वेदप्रकाश पटेल को निलंबित कर दिया है। प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार साहू को भी निलंबन का आदेश जारी हुआ है। वहीं शिक्षकों रविलाल साहू, नेमीचंद बघेल और नामप्यारी ध्रुव की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी गई है क्योंकि उन्होंने घटना छिपाने में सहयोग किया था।
निलंबित कर्मचारियों को बीईओ कार्यालय (सिमगा/पलारी) में रिपोर्ट करने को कहा गया है। यह कार्रवाई सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन को आधार मानकर की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च है, ऐसी लापरवाही को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।





