प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, महिला टीचर और बेटे पर FIR दर्ज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से धर्मांतरण का एक गंभीर मामला सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित गीतांजलि सिटी फेज-2 में अवैध रूप से संचालित एक कथित चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी महिला शिक्षक और उसके बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

जानकारी के अनुसार, गीतांजलि सिटी फेज-2 में लंबे समय से एक कथित चर्च में हर रविवार को प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। स्थानीय लोगों को संदेह हुआ कि यहां धार्मिक सभा के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आरोप है कि इस दौरान 20 से 25 महिलाओं और बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई।

स्थानीय निवासियों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकारी स्कूल में कार्यरत महिला शिक्षक अरुंधति साहू और उनके बेटे साकेत साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है, जो जबरन या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन से संबंधित है।

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की है।

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