तालाब को पाटकर बनाया खेत, लगाया 25 हजार का जुर्माना

बिलासपुर। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने पिछले महीने नगर निगम क्षेत्र के तालाबों की जांच कराई थी। इसकी जांच में यह बात सामने आई कि ग्राम कोनी में खसरा नंबर 126 की रकबा हेक्टेयर जमीन जो वर्तमान में हजारी प्रसाद के नाम पर दर्ज है। यह जमीन मिसल के कॉलम 4 में पानी के ऊपर मद में दर्ज है।
साथ ही वाजिब उल अर्ज के कॉलम 2 में तालाब दर्ज है। छत्तीसगढ़ भू – राजस्व संहिता 1959 के अनुसार सामूहिक निस्तारी होने के कारण तालाब और पानी के ऊपर मद की जमीन का स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मामले में तहसीलदार से जांच कर प्रतिवेदन मांगा। तहसीलदार की रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि व्यास नारायण पांडेय और सुरेंद्र पांडेय ने तालाब को पाट कर खेत बना दिया है। जिस पर कार्यवाही कर तालाब को दोबारा मूल स्वरूप में ला लिया हुआ है।
गौरतलब है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में तालाब को पाटकर खेती एवं अवैध कब्जा किए जाने की दो तालाबो की शिकायत मिली थी। जिस पर कार्यवाही की गई है। यदि इसी तरह की शिकायत या संज्ञान में कोई प्रकरण आता है तो न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी एवं दोषियों के खिलाफ दंडात्मक के साथ साथ जुर्माने की भी कार्यवाही की जाएगी।





