UGC Regulations 2026: सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर लगाई रोक, 2012 वाले ही रहेंगे लागू

केंद्र को नोटिस, 19 मार्च को अगली सुनवाई

दिल्ली। यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

अब देशभर में यूजीसी रेगुलेशन 2012 ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि 2026 के विनियम सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं और इससे असमानता बढ़ सकती है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने नए नियमों पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में अगला आदेश नहीं आता, तब तक 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने रिट याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश को जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन यह देखना होगा कि हम कहीं उल्टी दिशा में तो नहीं जा रहे।

उन्होंने कहा कि जिन्हें सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नियमों की भाषा स्पष्ट होनी जरूरी है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ी तो एक विशेष कमेटी गठित की जा सकती है और नियमों को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है और निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक यूजीसी रेगुलेशन 2012 लागू रहेंगे।

गौरतलब है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 को 23 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया गया था, जिसके बाद देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया था। इसे कई लोगों ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान व यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी है।

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