अमित बघेल 16 जनवरी तक फिर न्यायिक हिरासत में, कई राज्यों में दर्ज हैं FIR

रायपुर। अमित बघेल को एक बार फिर रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमित बघेल की गिरफ्तारी अपराध क्रमांक 243/25, 338/25, 329/25 और 340/2035 में धारा 299 के तहत की गई है। अन्य मामलों में पेशी के लिए उन्हें 12 जनवरी को फिर कोर्ट में लाया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, अमित बघेल के खिलाफ भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु में भी FIR दर्ज की गई है। इन तीनों जगहों से FIR की कॉपी मिलने के बाद कोर्ट से अनुमति लेकर पुलिस ने इन मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी दिखाई है।
हाल ही में अग्रवाल समाज की ओर से कोर्ट में अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज करने की अपील की गई थी। आपत्तिकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
पूरा मामला क्या है?
26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। इस घटना की जानकारी मिलने के अगले दिन अमित बघेल मौके पर पहुंचे और वहां हंगामा किया। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। बाद में मूर्ति को दोबारा स्थापित किया गया।
पुलिस ने अगले दिन सुबह राम मंदिर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, मूर्ति तोड़ने वाला आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और उसने नशे की हालत में यह हरकत की थी।
हंगामे के दौरान अमित बघेल ने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। इसके बाद देशभर में दोनों समाजों में नाराजगी फैल गई। रायपुर, रायगढ़, सरगुजा सहित कई जिलों और अन्य राज्यों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने भी कोतवाली थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है।





