बिल चुकाने के बाद भी बिजली नहीं जोड़ी तो कोर्ट सख्त, किरायेदार के हक में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मकान मालिक और किरायेदार के विवाद के बीच बिजली कनेक्शन रोके जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है और किसी संपत्ति पर वैध कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

यह मामला पश्चिमी दिल्ली की एक रिहायशी संपत्ति से जुड़ा है, जहां तीसरी मंजिल पर रह रही किरायेदार की बिजली आपूर्ति काट दी गई थी। किरायेदार ने बकाया बिजली बिल का भुगतान कर दिया था, इसके बावजूद कनेक्शन बहाल नहीं किया गया। इस पर याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह संबंधित संपत्ति के तीसरे फ्लोर पर बिजली आपूर्ति तत्काल बहाल करे। कोर्ट ने कहा कि केवल मकान मालिक और किरायेदार के विवाद के आधार पर बिजली जैसी आवश्यक सुविधा रोकी नहीं जा सकती।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिजली एक बुनियादी जरूरत है और यह जीवन के अधिकार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जब तक कोई व्यक्ति संपत्ति पर कानूनी रूप से रह रहा है, उसे बिजली से वंचित करना उचित नहीं है।

याचिकाकर्ता महिला ने बताया कि वह वर्ष 2016 से रजिस्टर्ड लीज डीड के तहत किरायेदार के रूप में रह रही है। सितंबर और अक्टूबर 2025 के बिजली बिल आर्थिक परेशानी के कारण समय पर जमा नहीं हो सके थे, जिसके चलते नवंबर 2025 में बिजली काट दी गई। उसी दिन बकाया राशि जमा कर दी गई थी, फिर भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई।

बीएसईएस का कहना था कि मीटर मकान मालिक के नाम पर था और बिजली बहाली के लिए मकान मालिक की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी है। मकान मालिक ने एनओसी देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए किरायेदार के पक्ष में फैसला सुनाया।

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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