सतनामी समाज पर टिप्पणी मामले में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को सशर्त ज़मानत

बिलासपुर। सतनामी समाज पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को SC-ST विशेष न्यायालय से सशर्त ज़मानत मिल गई है। तखतपुर में हुए प्रवचन के दौरान की गई टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें ₹50,000 के बांड पर ज़मानत दी है। इसमें ₹25,000 का व्यक्तिगत बांड और ₹25,000 का जमानत बांड जमा करना होगा। साथ ही कई सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं।

जमानत की शर्तों के अनुसार, आशुतोष चैतन्य महाराज किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकेंगे और भविष्य में प्रवचन के दौरान किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाने से बचना होगा। इसके अलावा, हर सुनवाई में अदालत में उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा।

उनके खिलाफ तखतपुर थाने में आईपीसी की धाराओं 353, 2 और 196 बीएनएस के साथ-साथ SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद यह ज़मानत मंजूर की गई।

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