रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 3 महीने में सुनाया फैसला

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग से रेप के आरोपी आकाश यादव को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के महज तीन महीने के भीतर सुनाया गया। अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।

मामला जुलाई महीने का है जब आरोपी आकाश यादव ने 14 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर एक खाली मकान में ले गया था और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। घटना की जानकारी पीड़िता ने घर आकर दी, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

रायगढ़ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की सुनवाई विशेष अदालत में की गई, जहां अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर यह साबित किया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती की थी। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी आकाश यादव को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में तेजी से सुनवाई की और तीन महीने के भीतर फैसला सुना दिया। रायगढ़ जिला अभियोजन अधिकारी ने कहा कि यह फैसला समाज के लिए एक सख्त संदेश है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह केस ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ में चलाया गया, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। वहीं, पीड़िता के परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया और अदालत का आभार व्यक्त किया।

इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों ने भी पुलिस और न्यायालय की तत्परता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सख्त सजा से समाज में दुष्कर्म जैसे अपराधों पर रोक लगेगी।

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