गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। एडीजे कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पंकज पठारी को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह घटना 14 जनवरी 2025 की है। कोटमीकला चौकी क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की घर में अकेली थी। उसके परिजन खेत गए थे और भाई पिकनिक पर। तभी पड़ोस में रहने वाला पंकज पठारी घर में जबरन घुसा और लड़की से दुष्कर्म किया।

घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया। मामला पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने 8 महीने के भीतर फैसला सुनाते हुए आरोपी को पाक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत उम्रकैद और बीएनएस एक्ट की धारा 332(ख) के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

इस मामले में सरकारी वकील कौशल सिंह ने पैरवी की।

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