सुप्रीम कोर्ट से दिलीप मिरी को राहत, जिला बदर का आदेश रद्द

कोरबा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता दिलीप मिरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कोरबा कलेक्टर द्वारा जारी जिला बदर का आदेश रद्द कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, दिलीप मिरी को छत्तीसगढ़िया हितों की मांग को लेकर आंदोलन करने के कारण जिला बदर किया गया था। इस कार्रवाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जिला बदर का आदेश सही आधार पर नहीं लिया गया था। अदालत ने साफ कहा कि बिना ठोस वजह के इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती।
अब अदालत के आदेश के बाद दिलीप मिरी अपने जिले में वापसी कर सकेंगे।





