गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी: रात 10 बजे बाद डीजे प्रतिबंधित, पंडाल लगाने के लिए अनुमति जरूरी

रायपुर। राजधानी में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब सड़क पर पंडाल लगाने से पहले आयोजक समितियों को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे बजाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना आवश्यक होगा।
एडिशनल कलेक्टर उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक लेकर निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समितियों को एनजीटी और प्रशासनिक नियमों का पालन करना होगा। पंडालों में समितियों को स्वयंसेवक तैनात करने होंगे और रात में विशेष निगरानी भी रखनी होगी।
बैठक में झांकी निकालने के लिए रूट तय किया गया। झांकियां केवल शारदा चौक से महादेवघाट तक निर्धारित मार्ग से ही निकाली जाएंगी। इस दौरान शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकियों पर रोक रहेगी। विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही किया जाएगा। साथ ही झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा समितियों को जनरेटर और वायरिंग सुरक्षित रखने, स्वयंसेवकों व सदस्यों की सूची संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराने के निर्देश मिले हैं। विसर्जन के समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ में लाने से बचने की अपील की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।





