iPhone 11 की खराबी पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, ग्राहक को लौटाने होंगे 65,264 रुपए

मुंबई। मुंबई के एक ग्राहक द्वारा खरीदे गए iPhone 11 में माइक्रोफोन की खराबी सामने आई। जब उसने इसे ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर का रुख किया, तो नियमों का हवाला देते हुए उसे लौटा दिया गया। कई बार शिकायत और ईमेल करने के बावजूद कोई समाधान नहीं मिला। इसके बाद ग्राहक के कानूनी वारिसों ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की।

मुंबई उपनगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Apple इंडिया और विक्रेता क्रोमा को संयुक्त रूप से iPhone की पूरी कीमत 65,264 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही, कंपनियों को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपये और 2,000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में अदा करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने दोनों कंपनियों को सेवा में कमी का दोषी ठहराया।

यह iPhone 11, चार जून 2021 को क्रोमा स्टोर से खरीदा गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसमें माइक्रोफोन की समस्या आ गई। आयोग ने स्पष्ट किया कि विक्रेता क्रोमा केवल यह कहकर बच नहीं सकती कि दोष निर्माता Apple का है, जब उत्पाद उसके आउटलेट से बेचा गया था।

इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता और निर्माता दोनों को ग्राहक को गुणवत्ता युक्त सेवा देना अनिवार्य है। आयोग ने कहा कि ग्राहक की शिकायत का उचित समाधान न देना दोनों कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है।

Show More
Follow Us on Our Social Media
Back to top button