CGNN की खबर का असर, अवैध फ्लेक्स-बैनर पर सख्त निगरानी

बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र के महामाया चौक के पास डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभों में टांगे गए युवा विधायक के जन्मदिन के अवैध बैनर-फ्लेक्स से टकराकर एक युवा व्यवसायी की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना को CGNN ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है।
खबर प्रसारित होने के बाद नगर निगम ने अवैध फ्लेक्स और बैनर पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब नगर निगम का अमला हर दिन शहर के अलग-अलग इलाकों में जाकर बैनर-फ्लेक्स की वैधता का परीक्षण कर रहा है। जहां भी अवैध बैनर या पोस्टर मिल रहे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जा रहा है और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
घटना के बाद नगर निगम ने शहर की सुंदरता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति फ्लेक्स-बैनर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नगर निगम ने एमआईसी बैठक में निर्णय लिया कि अब शहर के चौक-चौराहों, बिजली के खंभों, पुलों, बाग-बगिचों की दीवारों समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर बिना पूर्व अनुमति कोई भी प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी।
निगरानी के लिए गठित टीम:
नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि अतिक्रमण शाखा के साथ मिलकर सभी जोन से 11 निगरानी टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध फ्लेक्स, बैनर और पोस्टर पर कड़ी नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगर निगम का यह कदम शहर की सुंदरता बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





