बेमेतरा में बाल विवाह रोका, प्रशासन ने लिया सख्त कदम

रायपुर/बेमेतरा। बेमेतरा जिले में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निरंतर निगरानी और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस कड़ी में विकासखंड नवागढ़ के एक ग्राम में 16 वर्षीय बालिका के प्रस्तावित बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर प्राप्त हुई।

परिवार को दी गई कानून की जानकारी, विवाह स्थगित हुआ

सूचना मिलने के बाद परियोजना समन्वयक राजेन्द्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने टेमरी के पास एक गांव में साहू परिवार की 16 वर्षीय बालिका के विवाह को रोका, जो रायपुर निवासी युवक से होने वाला था। टीम ने परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी, जिसके तहत कम आयु में विवाह कराना एक दंडनीय अपराध है। समझाइश के बाद परिवार ने बालिका का विवाह उसकी वैधानिक आयु पूरी होने तक स्थगित करने पर सहमति जताई।

आम जनता से अपील, निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे बाल विवाह की किसी भी जानकारी के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या मोबाइल नंबर +91-8319141116, +91-8269844404 पर सूचना दें। इसके अलावा पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, सरपंच आदि को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने क्षेत्रों में निगरानी और रोकथाम की भूमिका निभा रहे हैं। प्रशासन ने सभी सेवा प्रदाताओं (धर्मगुरु, पुरोहित, हलवाई, टेंट, फोटोग्राफर, डीजे आदि) से भी अपील की है कि वे विवाह से पहले वर-वधु की आयु की पुष्टि करें।

 

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