हेट ट्वीट मामला: कपिल मिश्रा के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली | 20 मार्च 2025: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मौजूदा मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े केस में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने DCP को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर 8 अप्रैल को बहस होगी।
क्या है मामला?
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया था, जिसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। इस पर चुनाव अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर FIR दर्ज हुई।
HC से नहीं मिली राहत
कपिल मिश्रा ने इस केस को रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।
सेशन कोर्ट का फैसला
इससे पहले 7 मार्च को सेशन कोर्ट ने मिश्रा की रिवीजन याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उनका बयान धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश प्रतीत होता है।
क्या कहा था कपिल मिश्रा ने?
2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शन के दौरान कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था। उन्होंने CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की आलोचना की थी और इसे देशविरोधी करार दिया था।
आगे क्या होगा?
- 8 अप्रैल को निचली अदालत में आरोपों पर बहस होगी।
- 19 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी।
- कोर्ट के आदेश के बाद DCP को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी।
इस मामले पर अब अगली सुनवाई में दिल्ली पुलिस का पक्ष अहम रहेगा।





