सीतापुर: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को रेप मामले में 50 दिन बाद मिली जमानत

सीतापुर: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को 50 दिन बाद सीतापुर जेल से जमानत मिल गई है। राठौर पर रेप और धोखे से यौन संबंध बनाने का आरोप है। उन्हें 30 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह सीतापुर जिला जेल में बंद थे। सीतापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने बीएनएस की धारा 69 के तहत दर्ज रेप मामले में उन्हें जमानत दी।

जमानत मिलने के बाद, राकेश राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राठौर ने इसे एक प्रायश्चित का समय बताया और कहा कि जल्द ही यह मामला साफ हो जाएगा। उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाने की भी अपील की और कहा कि उन्हें अपनी पार्टी से पूरा समर्थन मिला है।

महिला ने कांग्रेस सांसद पर आरोप लगाया था कि राठौर ने अपने पद का गलत फायदा उठाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे बंधक बनाया। यह घटना 18 जनवरी 2025 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट की गई थी। महिला ने दावा किया था कि राठौर ने उसे पार्टी में पद दिलवाने का वादा किया था और बाद में उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए धोखा दिया।

राठौर की जमानत से पहले पुलिस ने चार्जशीट में बीएनएस की धारा 69 के तहत आरोप जोड़े थे, जिसके कारण उन्हें जमानत में देरी हुई। हालांकि, अब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। राठौर ने अपनी गिरफ्तारी पर कहा कि उन्हें राजनीतिक वजहों से झूठा फंसाया गया है।

यह मामला सीतापुर में सुर्खियों में बना हुआ है और राठौर के खिलाफ पुलिस जांच जारी है।

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