Budget 2024: मिडिल क्लास को मिला तोहफा, न्यू टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रुपए तक की इनकम हुई टैक्स फ्री

बजट 2024 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को वो सौगात दे दी गई, जिसकी उसे उम्मीद थी. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में जहां एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बदला है. वहीं इसके टैक्स स्लैब्स को भी पहले से आसान बनाया है. हालांकि सरकार से ओल्ड टैक्स रिजीम में भी छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसको बदलने से सरकार ने दूरी बनाए रखी है. न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है. इससे अब आम आदमी की इफेक्टिव तौर पर 7.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गई है.

सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है. अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स की दर लगेगी. ये पहले की तरह है. वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था.

इसी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है. इस पर टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी. वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा.

नई टैक्स रिजीम की नई टैक्स स्लैब

इनकमटैक्स की दर
0-3 लाख रुपएशून्य
3 से 7 लाख रुपए5 प्रतिशत
7 से 10 लाख रुपए़10 प्रतिशत
10 से 12 लाख रुपए15 प्रतिशत
12 से 15 लाख रुपए20 प्रतिशत
15 लाख रुपए से अधिक30 प्रतिशत

पेंशनधारकों को मिलेगा एक्स्ट्रा फायदा

नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने के साथ ही सरकार ने पेंशनधारकों को एक्स्ट्रा बेनेफिट भी दिया है. अब पेंशन भोगियों को पारिवारिक पैंशन पर 25,000 रुपए तक कर छूट मिलेगी. पहले ये लिमिट 15,000 रुपए थी.

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