हाईकोर्ट फैसला: जीएसटी विभाग के 42 पूर्व सब इंस्पेक्टरों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नियुक्ति रद्द करने का शासन का फैसला सही
42 सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर,

बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है… जीएसटी विभाग में नियुक्त किए गए 42 पूर्व सब इंस्पेक्टरों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने के शासन के फैसले को सही ठहराया है। दरअसल, वर्ष 2021-22 में जीएसटी विभाग में 42 सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई थी।
जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने खारिज की चुनौती ( हाईकोर्ट फैसला)
लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद शासन ने जांच कराई, जिसमें कार्रवाई करते हुए सभी 42 नियुक्तियां रद्द कर दी गईं। शासन के इस फैसले को प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने शासन की कार्रवाई को सही मानते हुए नियुक्ति रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पूर्व सब इंस्पेक्टरों को बड़ा कानूनी झटका लगा है।





