रेलवे का बड़ा फैसला: अब सिर्फ UDID कार्ड धारक ही कर सकेंगे SLRD कोच में यात्रा

रेलवे बोर्ड ने दिव्यांग यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब SLRD (Second Class cum Luggage and Disabled) कोच में यात्रा के नियम पूरी तरह साफ कर दिए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार, केवल वे ही लोग इन कोचों में यात्रा कर सकेंगे जिनके पास वैध UDID कार्ड (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) होगा या जिन्हें रेलवे की तरफ से रियायती किराया मिलता है।
कौन होंगे ‘प्रामाणिक यात्री’?
रेलवे ने साफ किया है कि दो तरह के लोग इन कोचों में यात्रा के लिए मान्य होंगे:
- UDID कार्ड धारक दिव्यांगजन
- रेलवे से कंसेशन (छूट) पाने वाले दिव्यांग यात्री
इन सभी के पास वैध टिकट होना जरूरी है।
अनधिकृत यात्रियों पर सख्ती
अक्सर देखा जाता था कि दिव्यांगों के लिए बने इन कोचों में दूसरे यात्री कब्जा कर लेते हैं। अब ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
रेलवे अधिनियम 1989 के तहत नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना या अन्य सजा दी जा सकती है।
क्या होगा फायदा?
इस फैसले से दिव्यांग यात्रियों को अब ज्यादा सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, उनकी सीटों पर गलत तरीके से बैठने वाले लोगों पर रोक लगेगी।
कुल मिलाकर, रेलवे का यह कदम दिव्यांगजनों के लिए यात्रा को आसान और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।





