आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, दो पैन कार्ड मामले में अपील खारिज

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में उनकी अपील खारिज कर दी है।
यह मामला साल 2019 का है, जिसमें भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। जांच के दौरान आजम खान की भूमिका भी सामने आई थी।
पहले ही हो चुकी है सजा
इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने नवंबर 2025 में दोनों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसी फैसले के खिलाफ दोनों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
जेल में ही हैं बाप-बेटे
फिलहाल आजम खान और उनके बेटे नवंबर 2025 से रामपुर जिला जेल में बंद हैं। इस नए फैसले के बाद उन्हें राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है।
अब हाईकोर्ट का रुख संभव
सूत्रों के मुताबिक, अब उनके वकील इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, इस मामले में कोर्ट के फैसले ने आजम खान और उनके बेटे की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।





