पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी पर सख्त कानून लागू, अब आजीवन कारावास तक की सजा

पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए अब सख्त कानून लागू हो गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने “जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026” को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया है।
इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता हुआ दोषी पाया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि यह कानून गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता और सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी था। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए संगत का आभार भी जताया।
यह विधेयक 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ था। पहले भी इस तरह के कानून बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वे लागू नहीं हो पाए थे। इस बार यह कानून सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लागू हो गया है।
सरकार का कहना है कि इस कानून से बेअदबी की घटनाओं पर रोक लगेगी और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।





