राहुल गांधी को राहत: हाईकोर्ट ने FIR के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली/लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले उसे नोटिस देना जरूरी है। बिना नोटिस दिए ऐसा आदेश देना सही नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
दरअसल, कर्नाटक के एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहले FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
हालांकि बाद में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने आदेश पर दोबारा विचार किया और पाया कि पहले से तय नियमों के अनुसार आरोपी को नोटिस देना जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया।
अब इस फैसले से राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को आगे ले जाने की बात कही है।





