सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली/पंजाब। सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि दो महीने के भीतर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दोबारा जमानत के लिए अपील कर सकते हैं।

यह मामला पिछले साल अक्टूबर का है, जब सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान भुल्लर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी के भागने की संभावना नहीं है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस स्तर पर जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

सीबीआई की कार्रवाई में भुल्लर के घर से करीब 7.5 करोड़ रुपये नकद, ढाई किलो सोना, महंगी घड़ियां और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए थे। उन पर एक कारोबारी से रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं। फिलहाल भुल्लर जेल में बंद हैं और जल्द ही हाई कोर्ट में फिर से जमानत याचिका दायर की जा सकती है।

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