हथियार चोरी: आरपीएफ जवान के हथियार चोरी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला,आरोपी को 6 साल की सजा

महज 48 घंटे में पुलिस ने बरामद किए थे चोरी हुए दो पिस्टल और कारतूस

बिलासपुर के विशेष रेलवे न्यायालय ने आरपीएफ जवान के हथियार चोरी करने के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी रंजीत मरकाम को 6 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी है। यह पूरा मामला 4 सितंबर 2025 का है, जब आरपीएफ जवान योगेंद्र प्रसाद ओझा ड्यूटी के सिलसिले में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने उनके बैग पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें दो पिस्टल, 24 कारतूस और चार खाली मैगजीन रखी हुई थीं।

आरोपी को 6 साल की सजा (हथियार चोरी)

घटना की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी बिलासपुर ने फौरन एक्शन लिया और महज़ 48 घंटे के भीतर ही आरोपी रंजीत मरकाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से दोनों चोरीशुदा पिस्टल, 24 कारतूस और तीन खाली मैगजीन भी सकुशल बरामद कर लीं। इसके बाद पुलिस ने सभी पुख्ता सबूतों के साथ न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया, जिसके आधार पर विशेष रेलवे न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए बीएनएस की धारा 305(सी) और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार दिया और यह ऐतिहासिक सजा सुनाई है .

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