बिलासपुर की वेलकम डिस्टलरी पर 90 करोड़ का पानी का बकाया, बिना अनुमति कर रही भू-जल का इस्तेमाल

रायपुर। बिलासपुर की वेलकम डिस्टलरी पर बिना अनुमति और अनुबंध के भू-जल (ज़मीन का पानी) इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। इस पर करीब 90 करोड़ रुपये का पानी का टैक्स बकाया है।

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि वेलकम डिस्टलरी ने अब तक यह पैसा जमा नहीं किया है और वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।

कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव के सवाल पर मंत्री ने बताया कि डिस्टलरी के पास केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण से 5 जनवरी 2027 तक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जरूर है, लेकिन राज्य के जल संसाधन विभाग से अनुमति और अनुबंध नहीं लिया गया।

बिना अनुमति के पानी खींचने पर तय राशि से तीन गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाता है और हर महीने कंपनी को बिल भेजा जाता है। जून 2025 तक कंपनी पर 89 करोड़ 99 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया हो चुका है, जो 1998 से जमा नहीं किया गया।

मंत्री ने बताया कि अब वसूली के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं। तहसीलदार रतनपुर को भी 20 जून को इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और इसकी जानकारी कलेक्टर समेत अन्य बड़े अधिकारियों को दी गई है।

 

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