Arms act case: आर्म्स एक्ट मामले में वीरेंद्र सिंह तोमर को जमानत, जिला न्यायालय से मिली राहत

रायपुर। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज आर्म्स एक्ट(arms act)के एक मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को जिला न्यायालय रायपुर से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट(arms act) की धारा 25 के तहत दर्ज प्रकरण में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इसके बाद आरोपी को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

मामले के अनुसार, पुलिस ने पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ अवैध हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से वह जेल में था और उसकी ओर से जिला न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया गया था।

जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह जांच में पूरा सहयोग करेगा। वहीं, अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि आरोपी को जमानत देने के पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत मंजूर की, जिनमें नियमित रूप से अदालत में पेश होना, जांच में सहयोग करना और सबूतों से छेड़छाड़ न करना शामिल है।

जमानत मिलने के बाद तोमर परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। इस फैसले को कानूनी दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने सभी पहलुओं पर संतुलित तरीके से विचार कर निर्णय सुनाया।

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