मुरैना में जबरन गर्भपात कराने के मामले में भाजपा की जिला उपाध्यक्ष और उनके डॉक्टर पति की मुश्किलें बढ़ीं

मुरैना: मुरैना जिले में एक नर्सिंग छात्रा का जबरन गर्भपात कराने के मामले में भाजपा की जिला उपाध्यक्ष डॉ. मनु शर्मा और उनके डॉक्टर पति डॉ. राजेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष न्यायाधीश ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा ने एक नर्सिंग छात्रा का जबरन गर्भपात कराया था।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुष्पेंद्र रावत नामक युवक के साथ उसका शारीरिक शोषण हुआ, जो बाद में उसे गर्भवती कर देता है। जब पीड़िता ने पुष्पेंद्र पर शादी का दबाव डाला, तो उसने मोबाइल बंद कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने मदद के लिए पुष्पेंद्र के बहनोई पान सिंह से संपर्क किया, जिसने भी उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में जब पुष्पेंद्र की बहन रीना और भाई अरविंद ने यह सुना, तो उन्होंने पीड़िता को इलाज के लिए केडी हॉस्पिटल भेजा, जो डॉ. मनु शर्मा और डॉ. राजेश शर्मा का था। यहां जबरन गर्भपात कर दिया गया।

पीड़िता ने विरोध किया तो डॉ. राजेश शर्मा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह नर्सिंग की पढ़ाई में उसे फेल करा देंगे। इस मामले में हजीरा थाने में जीजा-साले के अलावा, पुष्पेंद्र की बहन और भाई पर भी आरोप हैं। भाजपा नेत्री और उनके पति पर भी जबरन गर्भपात का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपियों के फरार होने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

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