रायपुर में गांजा तस्करी के तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा, एक-एक लाख रुपए जुर्माना

रायपुर। राजधानी रायपुर में लंबे समय से अवैध रूप से गांजा बेचने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने तीनों आरोपियों — अमन निजाम, शैलू तिवारी और प्रहलाद साहू — को 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी है।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें 2-2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला रायपुर के रावांभाठा स्थित बंजारी नगर का है। खमतराई थाना पुलिस ने 10 दिसंबर 2020 को सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अमन निजाम के पास से 9.743 किलो, शैलू तिवारी से 5.4 किलो और प्रहलाद साहू से 4.888 किलो गांजा बरामद किया था।
विशेष लोक अभियोजक के.के. चंद्राकर ने कोर्ट से कहा कि तीनों आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे और समाज पर इसका गंभीर असर पड़ रहा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह कड़ी सजा सुनाई।





