IMRANKHAN के खिलाफ 190 मिलियन GBP मामले का फैसला आएगा 13 जनवरी को

इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान (IMRAN KHAN) के खिलाफ 190 मिलियन GBP के मामले का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के कर्मचारियों ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की।
अदालत के कर्मचारियों ने देरी का कारण जज नासिर जावेद राना की छुट्टी को बताया और कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) के अभियोजक और PTI के कानूनी वकील को फैसले में देरी के बारे में सूचित कर दिया गया है। यह अल-क़दीर ट्रस्ट मामले में फैसला टलने का दूसरा अवसर है। पहले इस मामले में फैसला 18 दिसंबर को सुरक्षित किया गया था और 23 दिसंबर को सुनाने की योजना थी, लेकिन उस समय भी इसे टाल दिया गया था।
भ्रष्टाचार का था आरोप
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ ने इमरान खान (IMRAN KHAN) के खिलाफ भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। आसिफ ने कहा कि इमरान खान के शासनकाल के चार साल ऐतिहासिक भ्रष्टाचार हुए। इमरान और उनके साथियों ने भ्रष्ट गतिविधियों में गहरी भागीदारी की। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने इमरान खान (IMRAN KHAN) , उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोप है कि इस जोड़े ने बहरीया टाउन से करोड़ों रुपये और सैकड़ों एकड़ ज़मीन प्राप्त की, और इसके बदले पाकिस्तान सरकार द्वारा यूके से वापस लौटाए गए 50 अरब रुपये को कानूनी रूप से वैध किया।
NAB ने अल-क़दीर विश्वविद्यालय ट्रस्ट के तहत सैकड़ों एकड़ ज़मीन प्राप्त करने के आरोप में जांच शुरू की थी, जिसमें दावा किया गया था कि इससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन GBP का नुकसान हुआ। इसके अलावा, आरोपों के अनुसार, इमरान खान और अन्य आरोपियों ने उस समय 50 अरब रुपये (जो उस समय 190 मिलियन GBP के बराबर था) का गलत इस्तेमाल किया, जो ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) ने पाकिस्तान सरकार को भेजे थे।





