EOW ने सौम्या के PA जयचंद के खिलाफ 1000 पन्नों का चालान पेश, 7-8 करोड़ की अवैध वसूली का दावा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अवैध कोल वसूली मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया के पीए जयचंद कोशले के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने सोमवार को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर में करीब 1000 पन्नों का चालान पेश किया। चालान में जयचंद पर आरोप लगाया गया है कि उसने सौम्या के निर्देश पर अवैध कोल लेवी की वसूली का काम किया और प्राप्त राशि को सौम्या तक पहुंचाया।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, जयचंद ने सूर्यकांत तिवारी के निवास स्थान और अन्य जगहों से राशि रिसीव कर मनीष उपाध्याय या सौम्या के बताए गए व्यक्ति को दी। इस तरह जयचंद ने लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये की अवैध वसूली सौम्या के लिए हासिल की। चालान में यह भी दावा किया गया है कि जयचंद ने इस राशि का बड़ा हिस्सा अपने परिवार के नाम पर संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल किया, जिसकी जांच जारी है।

ईओडब्ल्यू ने अपनी डायरी में बताया कि जयचंद अवैध कोल लेवी वसूली में मध्यस्थ और वास्तविक रिसीवर था। डायरी में अंकित प्रविष्टियों से अवैध लेन-देन की पुष्टि हुई है। जयचंद ने न केवल अवैध धन प्राप्त किया बल्कि इसे सौम्या तक पहुंचाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

इस प्रकरण में अब तक कुल 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। जुलाई 2024 में 15 आरोपियों, अक्टूबर 2024 में 2 आरोपियों और अक्टूबर 2025 में 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं। यह चालान इस श्रृंखला में जयचंद की भूमिका और अवैध वसूली की पूरी प्रक्रिया को उजागर करता है।

ईओडब्ल्यू की जांच जारी है और चालान में उल्लिखित सभी आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में आगे बढ़ रही है, जिसमें जयचंद और अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

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