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Telangana High Court : तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश , बच्चों को सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद फिल्मों में एंट्री नहीं..

Telangana High Court : तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह निर्देश सोमवार (27 जनवरी) को दो अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। इसके साथ ही स्टेट होम मिनिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वे सभी संबंधित पक्षों से बात करके इस नियम को जल्द से जल्द लागू कराएं।

यह आदेश फिल्म पुष्पा-2 की स्क्रीनिंग के दौरान 2024 में हैदराबाद में हुई भगदड़ के बाद आया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था।

कोर्ट ने इस बात को माना कि बच्चों के लिए लेट नाइट फिल्में देखना उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। जस्टिस विजयसेन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश सिनेमैटोग्राफर एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस एक्ट के अनुसार सुबह 8:40 बजे से पहले और रात 1:30 बजे के बाद फिल्मों की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

वहीं, याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि मल्टीप्लेक्स में आखिरी शो रात 1:30 बजे होता है, और यह समय बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

इसके अलावा, तेलंगाना में फिल्म गेम चेंजर के टिकट प्राइस और शो टाइमिंग को लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि फिल्म के लाभ के लिए शो टाइमिंग और टिकट की कीमतें बढ़ाई गई थीं। कोर्ट ने इस मामले में भी सरकार को जल्द से जल्द नियम बनाने और उन्हें राज्य में लागू करने का निर्देश दिया है।

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