सुप्रीम कोर्ट की सख़्त चेतावनी: तेलंगाना स्पीकर 3 हफ्ते में BRS विधायकों की अयोग्यता पर फैसला दें, वरना अवमानना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अंतिम निर्देश दिया है कि कांग्रेस में शामिल हुए BRS विधायकों से जुड़ी शेष अयोग्यता याचिकाओं पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए। अदालत ने साफ कहा कि समय सीमा का पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ 31 जुलाई 2025 के अपने आदेश के अनुपालन की समीक्षा कर रही थी। उस आदेश में स्पीकर को BRS से कांग्रेस में गए 10 विधायकों की अयोग्यता पर तीन महीने में निर्णय लेने को कहा गया था। तय समय में फैसला न होने पर अवमानना याचिकाएं दाखिल की गई थीं। बाद में दिसंबर में 7 याचिकाएं खारिज की गईं, लेकिन 3 याचिकाएं अब भी लंबित रहीं।

राज्य सरकार ने मांगा और समय

राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने बताया कि एक मामले में निर्णय हो चुका है और शेष दो पर फैसला निकट है। उन्होंने नगरपालिका चुनावों और दोनों पक्षों से समय मांगे जाने का हवाला देते हुए तीन सप्ताह का समय और मांगा।

याचिकाकर्ता का विरोध

याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त समय का विरोध करते हुए कहा कि स्पीकर पहले ही कई बार समय ले चुके हैं। उनका तर्क था कि कुछ मामलों में तथ्य निर्विवाद हैं—जैसे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना—फिर भी देरी क्यों।

कोर्ट की सख़्त टिप्पणी

पीठ ने कहा कि एक निर्णय हो चुका है, इसलिए सीमित समय देना उचित है, लेकिन चेतावनी दी कि तय अवधि में फैसला नहीं हुआ तो अवमानना होगी। सुनवाई के बाद जस्टिस करोल ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “कृपया इसे रील्स का विषय न बनाएं।”

मामले की पृष्ठभूमि

BRS के टिकट पर चुने गए विधायक वेंकट राव तेल्लम, कादियम श्रीहरि और दानम नागेंद्र बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। देरी से नाराज़ होकर BRS और BJP विधायकों ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट के अलग-अलग आदेशों के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जुलाई 2025 में तीन महीने में निर्णय का निर्देश दिया गया था—जिसका अब सख़्त पालन कराने को कहा गया है।

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