सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा कुत्ते और पशु, 8 हफ्तों में राज्यों को करना होगा पालन

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को देशभर में आवारा कुत्तों और पशुओं पर सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि सड़कों, स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों के आसपास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उनकी नसबंदी कर उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए।

देश के शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर भी कोई आवारा पशु या कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने राज्यों को 8 हफ्तों के अंदर इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं।

यह सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं और 3 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट व हलफनामा (एफिडेविट) जमा करें।

कोर्ट ने कहा कि नगर निगमों को पेट्रोलिंग टीम बनाकर 24 घंटे निगरानी रखनी होगी और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, ताकि लोग आवारा पशुओं की जानकारी दे सकें।

इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्थान हाईकोर्ट के आवारा पशुओं को लेकर दिए गए आदेश को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा।

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