मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई: कलेक्टर ने नागरिकों से की ईमानदारी से प्रपत्र भरने की अपील

कांकेर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम 4 नवंबर 2025 से जारी है। इस अभियान के तहत घर-घर गणना प्रपत्र बांटने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब इन प्रपत्रों को जमा करने व डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी नागरिकों से सावधानी और जिम्मेदारी के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मृत व्यक्ति, गैर-नागरिक या ऐसे व्यक्ति के नाम से गणना प्रपत्र जमा करना, जिसका नाम एक से अधिक जगह सूची में दर्ज है—कानूनी अपराध है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई नागरिक गलत जानकारी देता है या जानबूझकर झूठी घोषणा करता है, तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों सजा हो सकती है।

कलेक्टर ने कहा कि इस बार सभी प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन तकनीकी साधनों से किया जा रहा है ताकि दोहराव और गड़बड़ी को पूरी तरह रोका जा सके। इससे मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने दस्तावेज और प्रपत्र भरते समय पूरी ईमानदारी और सतर्कता बरतें। किसी भी तरह की शंका के लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

निर्वाचन आयोग का यह प्रयास राज्य में पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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