‘द रणवीर शो’ को प्रसारित करने की SC ने दी परमिशन, ‘नैतिकता और शालीनता’ रखने की दी हिदायत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को उनके ‘द रणवीर शो’ को प्रसारित करने की सोमवार को इजाजत दे दी. साथ ही शीर्ष अदालत ने उन्हें शो के दौरान ‘नैतिकता और शालीनता’ बनाए रखने की हिदायत दी. इस दौरान अदालत ने सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर भी अहम टिप्पणी की और केंद्र को सोशल मीडिया कंटेंट को रेग्युलेट करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कहा.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच  ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया कंटेंट पर एक मसौदा रेगुलेटरी मैकनिज्म लेकर आये, जिसे सभी हितधारकों से सुझाव एकत्र करने के अलावा सार्वजनिक किया जाना चाहिए.

वहीं, अदालत ने अल्लाहबादिया की दलील पर गौर किया कि पॉडकास्ट उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है और उनके द्वारा काम पर रखे गए करीब 280 लोग इस शो पर निर्भर हैं. बेंच ने अल्लाहबादिया को गिरफ्तारी से दिये गए अंतरिम प्रोटेक्शन को अगले आदेश तक बढ़ा दिया और उन्हें गुवाहाटी में जांच में शामिल होने को कहा.

वहीं, केंद्र और महाराष्ट्र, असम एवं ओडिशा जैसे राज्यों की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विवादास्पद यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर की गई टिप्पणी न सिर्फ अश्लील हैं, बल्कि अनुचित भी हैं. उन्होंने अदालत से कोई भी शो को ब्रॉडकास्ट नहीं करने की शर्त में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, ‘उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहने दें.’ बेंच ने अल्लाहबादिया की तरफ से पेश सीनियर वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि मौलिक अधिकार थाली में नहीं मिलते, बल्कि उनके साथ कुछ पाबंदियां जुड़ी होती हैं.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मामले का एक आरोपी कनाडा गया था और उसने इस मामले पर बात की थी. न्यायाधीश ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘ये युवा सोच सकते हैं कि हम पुराने ढंग के हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनसे कैसे निपटना है. अदालत को हल्के में न लें.’ इसके बाद बेंच ने अल्लाहबादिया पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि वह अपने शो में इस मामले से जुड़ी कोई बात नहीं कहेंगे.

हालांकि, बेंच ने अल्लाहबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामले की जांच में शामिल होने के बाद उनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा.

 

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