छत्तीसगढ़ में अब लिफ्ट-एस्केलेटर का अब पंजीयन कराना जरूरी, नियम का उल्लंघन तो साय सरकार करेगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। इससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि यह कदम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा, “लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था को सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि लोगों को समय पर और सुरक्षित सेवा मिल सके।” सरकार ने इन सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल किया है, जिसके तहत अब इनसे जुड़ी सेवाएं अधिकतम 30 दिन में पूरी करनी होंगी।
अगर इस समय सीमा के भीतर काम नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और सुरक्षित लिफ्ट और एस्केलेटर की सेवाएं प्रदान करें। इससे बीमा खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा।





