कॉन्स्टेबल भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश, खाली पद वेटिंग लिस्ट से भरने के निर्देश

छत्तीसगढ़ में कॉन्स्टेबल भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि चयन सूची जारी होने के बाद यदि पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरा जाए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और उनकी जॉइनिंग सुनिश्चित की जाए। इसके बाद जो पद रिक्त रह जाएं, उन्हें प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर देकर भरा जाए।

भर्ती प्रक्रिया में सामने आया कि कई अभ्यर्थियों का एक से अधिक जिलों में चयन हो गया था। ऐसे में उनके एक स्थान पर जॉइन करने के बाद अन्य जिलों में पद खाली रह जाएंगे। इसी स्थिति को देखते हुए अदालत ने यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।

मामले में कई अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दायर कर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को बाहर कर कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। साथ ही फिजिकल टेस्ट में अनियमितता और धांधली के आरोप भी लगाए गए।

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि चयन प्रक्रिया नियमों के अनुसार की गई है और वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति जॉइनिंग के बाद ही स्पष्ट होगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।

इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है, जिससे वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

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