रायपुर: ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी पर अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

रायपुर। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रायपुर की स्थानीय अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह एफआईआर गैर-जमानती धाराओं 196, 299 और 353 के तहत दर्ज की जाएगी।

दरअसल, 18 अप्रैल को अनुराग कश्यप ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए लिखा था – “मैं ब्राह्मणों पर मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम?” इस टिप्पणी से आहत होकर अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला ने 20 अप्रैल को संबंधित थाना प्रभारी को इसकी शिकायत दी थी। लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

पुलिस की चुप्पी से नाराज होकर अधिवक्ता शुक्ला ने रायपुर जिला न्यायालय में अनुराग कश्यप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। इस केस में अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला, निमिष किरण शर्मा और संदीप थोरानी ने पैरवी की।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुक्ला ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह टिप्पणी समाज में नफरत फैलाने वाली है और ब्राह्मण समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, जो कानूनन अपराध है।

इन तर्कों से सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांशा बेक ने अनुराग कश्यप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है।

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