प्यारे लाल कंवर परिवार हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 की उम्रकैद बरकरार, 3 आरोपी बरी

बिलासपुर। पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे, बहू और चार साल की पोती की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। निचली अदालत द्वारा पांचों आरोपियों को दी गई उम्रकैद की सजा में संशोधन करते हुए हाईकोर्ट ने दो आरोपियों की सजा बरकरार रखी है, जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।

21 अप्रैल 2021 को कोरबा जिले के भैसमा गांव में पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और चार वर्षीय पोती याशिका कंवर की घर में निर्मम हत्या कर दी गई थी। जांच में पारिवारिक जमीन के मुआवजे को लेकर बड़े बेटे हरभजन सिंह कंवर, उनकी पत्नी धनकुंवर, धनकुंवर के भाई परमेश्वर कंवर, सुरेंद्र कंवर और रामप्रसाद मन्नेवार पर हत्या का आरोप लगा था।

मामले की सुनवाई के बाद कोरबा की निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई के बाद दो आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है।

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