बिलासपुर में तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस की कार्रवाई

बिलासपुर: शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। तेज आवाज में बिना अनुमति डीजे बजाने पर दो संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर साउंड सिस्टम जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत की।
क्या है पूरा मामला?
30 मार्च 2025 को पुलिस गश्त के दौरान रात 10:30 बजे जेल चौक के पास रवि प्रकाश शर्मा को माजदा वाहन में तेज आवाज में डीजे बजाते हुए पाया गया। जांच करने पर पता चला कि उनके पास इस डीजे संचालन की कोई अनुमति नहीं थी।
इसी तरह, रात 11:00 बजे नेहरू नगर में जय कुमार मिश्रा अपने घर के बाहर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजा रहे थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनके पास भी किसी तरह की अनुमति नहीं मिली।
पुलिस ने दोनों मामलों में एम्पलीफायर, डीजे मिक्सर, 8 साउंड बॉक्स और वाहन जब्त कर लिया।
सिविल लाइन पुलिस ने कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत दोनों डीजे संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शहर में त्योहारों और आयोजनों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आम लोगों को परेशानी होती है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगर कोई बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।





