अब पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं देना होगा शादी का सर्टिफिकेट, बदले विदेश मंत्रालय के नियम

नई दिल्ली। अब पार्टनर के साथ विदेश जाना होगा और भी आसान.. क्योंकि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए शादी का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा.. जी हां.. हाल ही में विदेश मंत्रातय ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हुए, इस प्रोसिजर को काफी आसान कर दिय़ा है… जिससे काफी लोगों को राहत मिली है… पहले पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था। यह प्रक्रिया खासकर उन राज्यों में मुश्किल भरी हो जाती थी, जहां शादी के बाद प्रमाण पत्र बनवाना आम चलन में नहीं है-जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश।
अब विदेश मंत्रालय ने इस बाध्यता को खत्म करते हुए, स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) को मान्यता दे दी है। यानी अब आपको सिर्फ एक आसान फॉर्म भरकर, कुछ जरूरी जानकारियों और फ़ोटो के साथ पासपोर्ट में अपने जीवनसाथी का नाम जुड़वाने की सुविधा मिल जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत, Annexure J नामक एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, जिसमें आप दोनों की संयुक्त तस्वीर, और आपके साइनेचर के साथ कुछ बुनियादी जानकारियां शामिल होंगी। यह फॉर्म एक डिक्लेरेशन के रूप में काम करेगा और यही दस्तावेज पासपोर्ट अथॉरिटी के लिए शादी का प्रमाण माना जाएगा।
क्या फायदे होंगे इस बदलाव से
1.शादी का प्रमाण देने के लिए अब सरकारी दस्तावेज़ की जरूरत नहीं।
2.प्रोसेस हुआ सरल, पारदर्शी और समय की बचत करने वाला।
3.मैरिज सर्टिफिकेट न होने पर भी पासपोर्ट में नाम जुड़वाना हुआ मुमकिन।
4.ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों के नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत।





