उज्जैन: 19 धार्मिक नगरों में आज से शराबबंदी लागू

उज्जैन,1 अप्रैल 2025:मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह निर्णय धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और नशामुक्त समाज की दिशा में बड़ा प्रयास है। इस फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में हुई बैठक के दौरान मंजूरी दी थी।
इन शहरों में होगी शराबबंदी
सरकार द्वारा घोषित शराबबंदी उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक में लागू की गई है। साथ ही, सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमान कलां, बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायतों में भी शराब की सभी दुकानें और बार बंद कर दिए गए हैं।
जनता की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम आस्था का सम्मान करने और युवाओं को शराब की लत से बचाने के लिए उठाया गया है। उज्जैन के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से शराबबंदी की प्रार्थना की थी, जो अब पूरी हो गई है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि इस फैसले से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और धार्मिक वातावरण शुद्ध रहेगा।
शराबबंदी का उद्देश्य
मध्य प्रदेश अब उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शराब निषेध नीति लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को नशामुक्त बनाना और एक अनुशासित तथा आस्था-आधारित समाज को बढ़ावा देना है।