रायगढ़-ओडिशा हाईवे पर चला सघन अभियान, नशे में वाहन चलाते 5 चालक धराए

रायगढ़ जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने रायगढ़-ओडिशा हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान पांच भारी वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। ब्रीथ एनालाइजर से जांच के बाद सभी चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
हाईवे पर जांच के दौरान सामने आए मामले
यातायात पुलिस ने सारंगढ़ रोड स्थित गोगा राइस मिल के पास जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान दोनों दिशाओं से गुजरने वाले वाहनों को रोककर चालकों की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। जांच में पांच भारी वाहन चालक शराब का सेवन कर वाहन चलाते मिले। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
अदालत ने लगाया जुर्माना
शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी पांच चालकों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
नशे में ड्राइविंग पर सख्त कानून
पुलिस के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाना गंभीर अपराध है। पहली बार दोषी पाए जाने पर छह माह तक की जेल, 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। तीन वर्ष के भीतर दोबारा ऐसा अपराध करने पर दो वर्ष तक की कैद या 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त भी किया जा सकता है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और शराब सेवन के बाद वाहन नहीं चलाने की अपील की है।





