छत्तीसगढ़: IAS-IPS अधिकारियों को NPS में स्विच करने का विकल्प, UPS योजना से जुड़े नए नियम

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) अधिकारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। अब सभी अधिकारी एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। यह फैसला हाल ही में केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप लिया गया है।

क्या है नया नियम?

UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है, जिसमें कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा।

UPS लेने वाले अधिकारी चाहें तो सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले NPS में स्विच कर सकते हैं।

पहले NPS चुनने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है।

नामांकन प्रक्रिया

UPS चुनने वाले अधिकारी निर्धारित प्रपत्र भरकर अपना आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उप सचिव अन्वेष धृतलहरे (मो. 9958838344) से संपर्क किया जा सकता है।

UPS योजना के फायदे

इसमें सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी दोनों का लाभ मिलेगा।

अधिकारी CCS पेंशन नियम, 2021 और CCS असाधारण पेंशन नियम, 2023 के तहत पात्र होंगे।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स भी UPS में लागू होंगे।

वित्त विभाग का कहना है कि यह कदम अधिकारियों को पेंशन सुरक्षा और लचीलापन देने के लिए उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक, 20 जुलाई तक करीब 31,555 केंद्रीय कर्मचारी UPS का विकल्प चुन चुके हैं। अब राज्य के अधिकारी भी 30 सितंबर 2025 तक इसका लाभ उठा सकते हैं।

 

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