रायगढ़ में पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तीन साल पहले हुई पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।
घटना साल 2022 की है, जब कोलाईबहाल निवासी अभिषेक चौहान (22 वर्ष) ने अपनी दूसरी पत्नी सोनी सिदार की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बताया गया कि सोनी अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी और घर छोड़कर जा रही थी। इस बात से नाराज होकर अभिषेक ने गुस्से में उसका गला दबा दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी आरोपी के भाई शंकर चौहान ने पुलिस को दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि दम घुटने से महिला की मौत हुई थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। यह मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक चौहान को हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही अदालत ने उसे 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।





