बिलासपुर में रेंज असिस्टेंट के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा में पदस्थ रेंज असिस्टेंट वेदप्रकाश शर्मा के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने 4 फरवरी 2026 को जारी ट्रांसफर आदेश के अमल पर अंतरिम ब्रेक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
दरअसल, मुख्य वन संरक्षक की ओर से वेदप्रकाश शर्मा को बेलतरा-बिलासपुर वन मंडल से मुंगेली वन मंडल स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि एक वन मंडल से दूसरे वन मंडल में तबादला करने का अधिकार मुख्य वन संरक्षक को नहीं है, बल्कि यह अधिकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को है। अदालत के समक्ष पहले जारी किए गए पीसीसीएफ के पत्र भी पेश किए गए, जिनमें अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख बताया गया।
मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की एकल पीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से शैलजा शुक्ला ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि 4 फरवरी 2026 के तबादला आदेश का प्रभाव और क्रियान्वयन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा।
अब इस मामले में राज्य सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।





