नीट यूजी 2025 के नतीजों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 11 सेंटर छोड़कर, रिज़ल्ट जारी करने की दी इजाज़त

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 के नतीजों पर लगी रोक हटा दी है और देशभर में नतीजे जारी करने की इजाजत दे दी है. लेकिन इंदौर के 11 केंद्रों को इससे बाहर रखा गया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि इंदौर में आंधी- तूफान से प्रभावित 11 केंद्रों को छोड़कर देशभर में नतीजे जारी किए जा सकते हैं.  4 मई को हुई परीक्षा के दौरान इन केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी, जिससे छात्र अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाए थे. एनटीए की दलील पर कोर्ट ने आदेश में संशोधन कर बाकी नतीजे जारी करने की इजाजत दे दी है. अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी. हालांकि अब इसे हटाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को इंदौर के 11 केंद्रों को छोड़कर देशभर में रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी है. तूफान के कारण इन 11 केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी, जिसके कारण छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे. इसे लेकर एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी. हालांकि, देशभर में रिजल्ट जारी करने पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक अभी भी बरकरार है, क्योंकि चेन्नई के एक केंद्र पर बिजली गुल होने के कारण छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इंदौर में सिर्फ 11 सेंटर पर ही परेशानी हुई है. ऐसे में पूरा रिजल्ट नहीं रोका जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि दो दिन में सभी प्रभावित सेंटरों की जानकारी दे दी जाएगी. उन्होंने अगली सुनवाई 19 मई को रखने का अनुरोध किया.

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