बिलासपुर नक्सली एनकाउंटर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शासन को मिली बड़ी राहत

बिलासपुर। नक्सली एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शासन के पक्ष में निर्णय दिया है। नक्सली रामचन्द्र रेड्डी के एनकाउंटर को फर्जी बताकर उनके बेटे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने नारायणपुर जिले में 23 सितंबर को हुए एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए दावा किया था कि पुलिस कस्टडी में हत्या कर इसे एनकाउंटर बताया गया। उन्होंने सीबीआई या एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने शासन के तर्कों और नेशनल ह्यूमन राइट्स की प्रक्रिया को सही माना और शासन के जवाब से संतुष्टि जताई। इसी के आधार पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
यह सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई थी। एक दिन पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे अब सुनाया गया है। इस फैसले से शासन को बड़ी राहत मिली है।





