दुर्ग में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी
जारी आदेश के अनुसार दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। वहीं चारपहिया वाहन चलाने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।
विभाग प्रमुखों को सौंपी जिम्मेदारी
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी विभाग प्रमुखों की होगी। यदि कोई कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि नियमों के पालन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चालान के साथ जागरूकता पर भी जोर
शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाते नजर आते हैं। प्रशासन का मानना है कि केवल चालान से ज्यादा जरूरी लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि वे अपनी सुरक्षा के प्रति खुद जिम्मेदार बनें।





